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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(आईईए)

राजपत्रों, समाचार पत्रों, संसद के निजी अधिनियमों और अन्य दस्तावेज़ों के बारे में अनुमान।

अध्याय 5: वृत्तचित्र साक्ष्य का

धारा: 81


कोर्ट हर उस दस्तावेज़ की असलियत का अनुमान लगाएगा जो लंदन राजपत्र या [कोई भी आधिकारिक राजपत्र, या सरकारी राजपत्र] [ए.ओ. 1937 द्वारा प्रतिस्थापित, "भारत का राजपत्र, या किसी एल.जी. का सरकारी राजपत्र, या" के लिए।] होने का दावा करता है, या ब्रिटिश क्राउन की किसी कॉलोनी, निर्भरता या संपत्ति का, या कोई समाचार पत्र या पत्रिका होने का, या संसद के एक निजी अधिनियम की प्रति होने का [यूनाइटेड किंगडम का] [ए.ओ. 1950 द्वारा डाला गया।] जो क्वीन के प्रिंटर द्वारा मुद्रित है और हर उस दस्तावेज़ का जो किसी भी कानून द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा रखे जाने के लिए निर्देशित दस्तावेज़ होने का दावा करता है, यदि ऐसा दस्तावेज़ कानून द्वारा आवश्यक रूप में रखा जाता है और उचित हिरासत से पेश किया जाता है।81-ए. इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्रों के बारे में अनुमान।[अधिनियम 2000 का 21, धारा 92 और अनुसूची II (17.10.200 से प्रभावी) ।]कोर्ट हर उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की असलियत का अनुमान लगाएगा जो आधिकारिक राजपत्र होने का दावा करता है, या किसी भी कानून द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा रखे जाने के लिए निर्देशित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होने का दावा करता है, यदि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कानून द्वारा आवश्यक रूप में रखा जाता है और उचित हिरासत से पेश किया जाता है।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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