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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(आईईए)

सरकारी दस्तावेज़।

अध्याय 5: वृत्तचित्र साक्ष्य का

धारा: 74


ये दस्तावेज़ सरकारी दस्तावेज़ हैं :-
(1) उन कामों के दस्तावेज़ या रिकॉर्ड जो -
(i) सबसे बड़ी ताकत वाले अधिकारी के हों;
(ii) सरकारी संस्थाओं और न्यायालयों के हों; और
(iii) सरकारी अधिकारियों, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के हों, [भारत के किसी भी भाग या राष्ट्रमंडल के][मूल शब्द "चाहे ब्रिटिश भारत के हों, या महारानी के किसी अन्य क्षेत्र के" को ए.ओ. 1948 और ए.ओ. 1950 द्वारा बदलकर उपरोक्त रूप में पढ़ा गया है।], या किसी विदेशी देश के हों;
(2) निजी दस्तावेज़ों के [किसी भी राज्य] [ए.ओ. 1950 द्वारा "किसी भी प्रांत में" के लिए प्रतिस्थापित।] में रखे गए सार्वजनिक रिकॉर्ड।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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