ये दस्तावेज़ सरकारी दस्तावेज़ हैं :- (1) उन कामों के दस्तावेज़ या रिकॉर्ड जो - (i) सबसे बड़ी ताकत वाले अधिकारी के हों; (ii) सरकारी संस्थाओं और न्यायालयों के हों; और (iii) सरकारी अधिकारियों, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के हों, [भारत के किसी भी भाग या राष्ट्रमंडल के][मूल शब्द "चाहे ब्रिटिश भारत के हों, या महारानी के किसी अन्य क्षेत्र के" को ए.ओ. 1948 और ए.ओ. 1950 द्वारा बदलकर उपरोक्त रूप में पढ़ा गया है।], या किसी विदेशी देश के हों; (2) निजी दस्तावेज़ों के [किसी भी राज्य] [ए.ओ. 1950 द्वारा "किसी भी प्रांत में" के लिए प्रतिस्थापित।] में रखे गए सार्वजनिक रिकॉर्ड।
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