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3

भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(आईईए)

हस्ताक्षर, लिखावट या मुहर की तुलना दूसरों से जो स्वीकार किए गए हैं या साबित हुए हैं।

अध्याय 5: वृत्तचित्र साक्ष्य का

धारा: 73


यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई हस्ताक्षर, लिखावट या मुहर उस व्यक्ति का है जिसके द्वारा इसे लिखा या बनाया गया है, कोई भी हस्ताक्षर, लिखावट या मुहर जो न्यायालय की संतुष्टि के लिए उस व्यक्ति द्वारा लिखा या बनाया गया है, उसकी तुलना उस व्यक्ति से की जा सकती है जिसे साबित किया जाना है, भले ही उस हस्ताक्षर, लिखावट या मुहर को किसी अन्य उद्देश्य के लिए पेश या साबित नहीं किया गया हो।न्यायालय, न्यायालय में उपस्थित किसी भी व्यक्ति को कोई भी शब्द या अंक लिखने का निर्देश दे सकता है ताकि न्यायालय उस व्यक्ति द्वारा लिखे गए किसी भी शब्द या अंक की तुलना कर सके।[यह धारा, आवश्यक संशोधनों के साथ, उंगलियों के निशान पर भी लागू होती है।] [Act 5 of 1899, Section 3 द्वारा डाला गया।]73-A. डिजिटल हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में प्रमाण। यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई डिजिटल हस्ताक्षर उस व्यक्ति का है जिसके द्वारा इसे लगाया गया है, न्यायालय निर्देश दे सकता है -
(a) कि वह व्यक्ति या नियंत्रक या प्रमाणन प्राधिकरण डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र पेश करे;
(b) कोई अन्य व्यक्ति डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध सार्वजनिक कुंजी लागू करे और उस व्यक्ति द्वारा लगाए गए डिजिटल हस्ताक्षर को सत्यापित करे।"
स्पष्टीकरण। : इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "नियंत्रक" का अर्थ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 17 की उप-धारा (1) के तहत नियुक्त नियंत्रक है।] [Act 21 of 2000, Section 92 and Sch.II (w.e.f. 17.10.2000) .]सार्वजनिक दस्तावेज़

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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