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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(आईईए)

कानून द्वारा अनुप्रमाणित किए जाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ के निष्पादन का प्रमाण।

अध्याय 5: वृत्तचित्र साक्ष्य का

धारा: 68


यदि किसी दस्तावेज़ को कानून द्वारा अनुप्रमाणित करने की आवश्यकता है, तो इसे तब तक सबूत के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम एक अनुप्रमाणित गवाह को इसके निष्पादन को साबित करने के उद्देश्य से नहीं बुलाया गया हो, यदि कोई अनुप्रमाणित गवाह जीवित है, और न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन है और सबूत देने में सक्षम है:[बशर्ते कि किसी भी दस्तावेज़ के निष्पादन के प्रमाण में एक अनुप्रमाणित गवाह को बुलाना आवश्यक नहीं होगा, जो वसीयत नहीं है, जिसे भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का XVI) के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत किया गया है, जब तक कि जिस व्यक्ति द्वारा इसे निष्पादित करने का दावा किया जाता है, उसके द्वारा इसके निष्पादन से विशेष रूप से इनकार नहीं किया जाता है।] [Act 31 of 1926, Section 2 द्वारा डाला गया।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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