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3

भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(आईईए)

वे मामले जिनमें दस्तावेज़ से संबंधित द्वितीयक सबूत दिया जा सकता है।

अध्याय 5: वृत्तचित्र साक्ष्य का

धारा: 65


द्वितीयक सबूत किसी दस्तावेज़ के होने, हालत या उसमें लिखी बातों के बारे में इन मामलों में दिया जा सकता है: (a) जब असली दस्तावेज़ उस व्यक्ति के पास हो या लगे कि उसके पास है जिसके खिलाफ उस दस्तावेज़ को साबित करना है, या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो अदालत की पहुँच से बाहर है, या अदालत के आदेश के अधीन नहीं है, या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो कानूनी तौर पर उसे पेश करने के लिए बाध्य है, और धारा 66 में बताए गए नोटिस के बाद भी वह व्यक्ति उसे पेश नहीं करता है; (b) जब असली दस्तावेज़ के होने, हालत या उसमें लिखी बातों को उस व्यक्ति ने लिखकर मान लिया हो जिसके खिलाफ उसे साबित किया जा रहा है या उसके हित के प्रतिनिधि ने मान लिया हो; (c) जब असली दस्तावेज़ नष्ट हो गया हो या खो गया हो, या जब कोई पक्ष जो उसमें लिखी बातों का सबूत देना चाहता है, अपनी गलती या लापरवाही के बिना उसे सही समय पर पेश नहीं कर सकता; (d) जब असली दस्तावेज़ ऐसा हो कि उसे आसानी से हिलाया-डुलाया न जा सके; (e) जब असली दस्तावेज़ धारा 74 के मतलब में एक सरकारी दस्तावेज़ हो; (f) [ जब असली दस्तावेज़ ऐसा है जिसकी प्रमाणित कॉपी इस कानून या भारत में लागू किसी अन्य कानून के तहत सबूत के तौर पर देने की अनुमति है [[[बैंकर बही सबूत अधिनियम, 1891 (18 में से 1891) , धारा 4 देखें.]], सबूत के तौर पर दी जा सकती है; (g) जब असली दस्तावेज़ों में बहुत सारे खाते या अन्य दस्तावेज़ हों जिनकी अदालत में जाँच करना सुविधाजनक न हो, और जिस तथ्य को साबित करना है वह पूरे संग्रह का सामान्य नतीजा हो।मामलों (a) , (c) और (d) में, दस्तावेज़ों में लिखी बातों का कोई भी द्वितीयक सबूत स्वीकार्य है।मामले (b) में, लिखित स्वीकृति स्वीकार्य है।मामले (e) या (f) में, दस्तावेज़ की प्रमाणित कॉपी, लेकिन किसी अन्य प्रकार का द्वितीयक सबूत स्वीकार्य नहीं है।मामले (g) में, दस्तावेज़ों के सामान्य नतीजे के बारे में कोई भी व्यक्ति सबूत दे सकता है जिसने उनकी जाँच की है, और जो ऐसे दस्तावेज़ों की जाँच करने में कुशल है।65A. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित सबूत के बारे में विशेष प्रावधान। [अधिनियम 2000 का 21, धारा 92 और अनुसूची II द्वारा डाला गया (17.10.2000 से प्रभावी) ।]इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में लिखी बातों को धारा 65B के प्रावधानों के अनुसार साबित किया जा सकता है।65B. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता।
(1) इस अधिनियम में कुछ भी लिखा होने के बावजूद, किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में लिखी कोई भी जानकारी जिसे कागज पर छापा गया है, या ऑप्टिकल या मैग्नेटिक मीडिया में स्टोर, रिकॉर्ड या कॉपी किया गया है जिसे कंप्यूटर ने बनाया है (जिसे इसके बाद कंप्यूटर आउटपुट कहा जाएगा) उसे भी एक दस्तावेज़ माना जाएगा, अगर इस धारा में बताई गई शर्तें उस जानकारी और कंप्यूटर के बारे में पूरी होती हैं और वह किसी भी कार्यवाही में स्वीकार्य होगी, बिना किसी और सबूत या असली दस्तावेज़ को पेश किए, उस असली दस्तावेज़ में लिखी किसी भी बात या उसमें बताए गए किसी भी तथ्य के सबूत के तौर पर, जिसका सीधा सबूत स्वीकार्य होगा।
(2) कंप्यूटर आउटपुट के संबंध में उप-धारा (1) में बताई गई शर्तें निम्नलिखित होंगी:-
(a) जानकारी वाला कंप्यूटर आउटपुट उस अवधि के दौरान कंप्यूटर द्वारा बनाया गया था जिस अवधि में कंप्यूटर का उपयोग नियमित रूप से जानकारी को स्टोर या प्रोसेस करने के लिए किया जाता था, ताकि उस अवधि में उस व्यक्ति द्वारा नियमित रूप से की जाने वाली किसी भी गतिविधि के लिए जानकारी स्टोर की जा सके, जिसके पास कंप्यूटर के उपयोग पर कानूनी नियंत्रण है;
(b) उक्त अवधि के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी या जिस प्रकार की जानकारी से वह जानकारी प्राप्त हुई है, उस प्रकार की जानकारी को नियमित रूप से उक्त गतिविधियों के सामान्य क्रम में कंप्यूटर में डाला गया था;
(c) उक्त अवधि के महत्वपूर्ण भाग के दौरान, कंप्यूटर ठीक से काम कर रहा था, या यदि नहीं, तो उस अवधि के किसी भी भाग के संबंध में जिसमें वह ठीक से काम नहीं कर रहा था या उस अवधि के दौरान बंद था, तो ऐसा नहीं था जिससे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या उसकी सामग्री की सटीकता प्रभावित हो; और
(d) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी उस जानकारी को पुन: प्रस्तुत करती है या उससे प्राप्त होती है जो उक्त गतिविधियों के सामान्य क्रम में कंप्यूटर में डाली गई थी।
(3) जहां किसी अवधि में, उप-धारा (2) के खंड (a) में उल्लिखित किसी भी गतिविधि के लिए जानकारी को स्टोर या प्रोसेस करने का कार्य नियमित रूप से कंप्यूटर द्वारा किया जाता था, चाहे-
(a) उस अवधि में काम करने वाले कंप्यूटरों के संयोजन द्वारा; या
(b) उस अवधि में क्रम से काम करने वाले विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा; या
(c) उस अवधि में क्रम से काम करने वाले कंप्यूटरों के विभिन्न संयोजनों द्वारा; या
(d) किसी अन्य तरीके से जिसमें उस अवधि में एक या अधिक कंप्यूटरों और कंप्यूटरों के एक या अधिक संयोजनों का क्रम से संचालन शामिल है, चाहे किसी भी क्रम में हो।
उस अवधि के दौरान उस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी कंप्यूटरों को इस धारा के प्रयोजनों के लिए एक ही कंप्यूटर माना जाएगा; और इस धारा में कंप्यूटर के संदर्भों का अर्थ उसी के अनुसार लगाया जाएगा।
(4) किसी भी कार्यवाही में जहां इस धारा के आधार पर सबूत के तौर पर एक बयान देना वांछित है, एक प्रमाण पत्र जिसमें निम्नलिखित में से कोई भी कार्य किया गया हो, अर्थात्,-
(a) बयान वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की पहचान करना और उस तरीके का वर्णन करना जिसमें इसे बनाया गया था;
(b) उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के निर्माण में शामिल किसी भी उपकरण का ऐसा विवरण देना जो यह दिखाने के उद्देश्य से उचित हो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एक कंप्यूटर द्वारा बनाया गया था;
(c) उन मामलों में से किसी से निपटना जिनसे उप-धारा (2) में उल्लिखित शर्तें संबंधित हैं,
और जो संबंधित उपकरण के संचालन या संबंधित गतिविधियों के प्रबंधन के संबंध में एक जिम्मेदार आधिकारिक पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होने का दावा करता है (जो भी उचित हो) प्रमाण पत्र में बताए गए किसी भी मामले का सबूत होगा; और इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए यह पर्याप्त होगा कि किसी मामले को बताने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार बताया जाए।
(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-
(a) जानकारी को कंप्यूटर को आपूर्ति की गई माना जाएगा यदि इसे किसी भी उचित रूप में आपूर्ति की जाती है और चाहे इसे सीधे या (मानवीय हस्तक्षेप के साथ या बिना) किसी भी उचित उपकरण के माध्यम से आपूर्ति की जाती है;
(b) चाहे किसी अधिकारी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के दौरान, जानकारी को उन गतिविधियों के प्रयोजनों के लिए कंप्यूटर द्वारा स्टोर या प्रोसेस किए जाने की दृष्टि से आपूर्ति की जाती है, जो उन गतिविधियों के दौरान संचालित नहीं होता है, यदि वह जानकारी उस कंप्यूटर को विधिवत आपूर्ति की जाती है, तो उसे उन गतिविधियों के दौरान आपूर्ति की गई माना जाएगा;
(c) एक कंप्यूटर आउटपुट को कंप्यूटर द्वारा बनाया गया माना जाएगा चाहे वह सीधे या (मानवीय हस्तक्षेप के साथ या बिना) किसी भी उचित उपकरण के माध्यम से बनाया गया हो।
स्पष्टीकरण. - इस धारा के प्रयोजनों के लिए अन्य जानकारी से प्राप्त होने वाली जानकारी के किसी भी संदर्भ का अर्थ गणना, तुलना या किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा उससे प्राप्त होना होगा।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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