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3

भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(आईईए)

संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ।

अध्याय 1: प्रारंभिक

धारा: 1


इस अधिनियम को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 कहा जा सकता है।यह पूरे भारत में फैला हुआ है [[***] [अधिनियम 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित, 1951, "भाग बी राज्यों को छोड़कर"]] और किसी भी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्यवाही पर लागू होता है, जिसमें कोर्ट-मार्शल भी शामिल हैं, [सेना अधिनियम (44 और 45 विक्ट., खंड 58) के तहत बुलाई गई कोर्ट-मार्शल के अलावा,] [अधिनियम 18 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा डाला गया। सेना अधिनियम की धारा 127 देखें (44 और 45 विक्ट., खंड 58) ।] [नौसेना अनुशासन अधिनियम (29 और 30 विक्ट., सी.109) या [* * *] [अधिनियम 35 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा डाला गया।] भारतीय नौसेना (अनुशासन) अधिनियम, 1934 (1934 का 34) ,] [या वायु सेना अधिनियम (7 जियो. टी, खंड 51) ] [अधिनियम 10 की धारा 2 और अनुसूची I द्वारा डाला गया।], लेकिन [शपथ पत्रों] पर नहीं [शपथ पत्रों से संबंधित अभ्यास के लिए, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) , धारा 30 (सी) और अनुसूची I, आदेश XIX देखें, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) , धारा 295 और 297 भी देखें।] जो किसी न्यायालय या अधिकारी को प्रस्तुत किए जाते हैं, न कि मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही पर;और यह 1 सितंबर, 1872 को लागू होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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