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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

तलाशी-वारंट कब जारी किया जा सकता है।

अध्याय 7: चीजों के उत्पादन को मजबूर करने की प्रक्रिया

धारा: 93


(1)
(a) अगर किसी न्यायालय के पास यह मानने का कारण है कि जिस व्यक्ति को धारा 91 के तहत समन या आदेश या धारा 92 की उप-धारा (1) के तहत अनुरोध भेजा गया है, वह ऐसे समन या अनुरोध द्वारा आवश्यक दस्तावेज़ या चीज़ पेश नहीं करेगा, या
(b) जहां न्यायालय को यह नहीं पता है कि ऐसा दस्तावेज़ या चीज़ किसी व्यक्ति के कब्जे में है, या
(c) जहां न्यायालय का विचार है कि इस संहिता के तहत किसी भी पूछताछ,
सुनवाई या अन्य कार्यवाही के उद्देश्यों को एक सामान्य तलाशी या निरीक्षण द्वारा पूरा किया जाएगा, तो वह एक तलाशी-वारंट जारी कर सकता है; और जिस व्यक्ति को ऐसा वारंट निर्देशित किया गया है, वह उसके अनुसार और इसके बाद निहित प्रावधानों के अनुसार तलाशी या निरीक्षण कर सकता है।
(2) न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, तो वारंट में उस विशेष स्थान या उसके भाग को निर्दिष्ट कर सकता है जिस तक केवल तलाशी या निरीक्षण का विस्तार होगा; और ऐसे वारंट के निष्पादन के साथ आरोपित व्यक्ति तब केवल निर्दिष्ट स्थान या भाग की तलाशी या निरीक्षण करेगा।
(3) इस धारा में निहित कुछ भी किसी जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अलावा किसी अन्य मजिस्ट्रेट को डाक या तार प्राधिकरण की हिरासत में एक दस्तावेज़, पार्सल या अन्य चीज़ की तलाशी के लिए वारंट देने के लिए अधिकृत नहीं करेगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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