अध्याय 7: चीजों के उत्पादन को मजबूर करने की प्रक्रिया
धारा: 92
(1) यदि डाक या टेलीग्राफ प्राधिकरण की हिरासत में कोई दस्तावेज़, पार्सल या चीज़, जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय की राय में इस संहिता के तहत किसी जांच, पूछताछ, सुनवाई या अन्य कार्यवाही के प्रयोजन के लिए वांछित है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट या न्यायालय डाक या टेलीग्राफ प्राधिकरण को, जैसा भी मामला हो, दस्तावेज़, पार्सल या चीज़ को ऐसे व्यक्ति को देने की आवश्यकता कर सकता है जैसा कि मजिस्ट्रेट या न्यायालय निर्देश देता है। (2) यदि कोई ऐसा दस्तावेज़, पार्सल या चीज़, किसी अन्य मजिस्ट्रेट, चाहे वह कार्यकारी हो या न्यायिक, या पुलिस आयुक्त या पुलिस अधीक्षक की राय में, किसी ऐसे उद्देश्य के लिए वांछित है, तो वह डाक या टेलीग्राफ प्राधिकरण को, जैसा भी मामला हो, ऐसे दस्तावेज़, पार्सल या चीज़ की तलाश करने और उसे जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या उप-धारा (1) के तहत न्यायालय के आदेश तक रोकने के लिए कह सकता है।B - तलाशी-वारंट
The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.