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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

दस्तावेज़ या अन्य चीज़ पेश करने के लिए समन।

अध्याय 7: चीजों के उत्पादन को मजबूर करने की प्रक्रिया

धारा: 91


(1) जब भी किसी न्यायालय या किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को लगता है कि किसी दस्तावेज़ या अन्य चीज़ का पेश किया जाना इस संहिता के तहत किसी जांच, पूछताछ, सुनवाई या अन्य कार्यवाही के लिए ज़रूरी या उचित है, तो ऐसा न्यायालय एक समन जारी कर सकता है, या ऐसा अधिकारी एक लिखित आदेश जारी कर सकता है, उस व्यक्ति को जिसके कब्ज़े या अधिकार में ऐसा दस्तावेज़ या चीज़ होने का विश्वास है, उसे उपस्थित होने और उसे पेश करने के लिए, या उसे समन या आदेश में बताए गए समय और स्थान पर पेश करने के लिए कह सकता है।
(2) किसी भी व्यक्ति को जिसे इस धारा के तहत केवल एक दस्तावेज़ या अन्य चीज़ पेश करने की आवश्यकता है, यह माना जाएगा कि उसने अपेक्षा का पालन किया है यदि वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बजाय ऐसे दस्तावेज़ या चीज़ को पेश करवाता है।
(3) इस धारा में कुछ भी ऐसा नहीं माना जाएगा -
(a) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1 of 1872) की धारा 123 और 124, या बैंकर की पुस्तकें साक्ष्य अधिनियम, 1891 (1891 का 13) को प्रभावित करने वाला; या
(b) किसी पत्र, पोस्टकार्ड, टेलीग्राम या अन्य दस्तावेज़ या किसी पार्सल या चीज़ पर लागू होने के लिए जो डाक या टेलीग्राम प्राधिकरण की हिरासत में है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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