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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

बंद जगह के प्रभारी व्यक्ति को तलाशी की अनुमति देनी होगी।

अध्याय 7: चीजों के उत्पादन को मजबूर करने की प्रक्रिया

धारा: 100


(1) जब भी इस अध्याय के तहत तलाशी या निरीक्षण के लिए उत्तरदायी कोई स्थान बंद हो, तो उस स्थान पर रहने वाला, या प्रभारी कोई भी व्यक्ति, वारंट को निष्पादित करने वाले अधिकारी या अन्य व्यक्ति की मांग पर, और वारंट पेश करने पर, उसे उसमें मुफ्त प्रवेश करने देगा, और उसमें तलाशी के लिए सभी उचित सुविधाएं प्रदान करेगा।
(2) यदि ऐसे स्थान में प्रवेश इस प्रकार प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो वारंट को निष्पादित करने वाला अधिकारी या अन्य व्यक्ति धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदान की गई रीति से आगे बढ़ सकता है।
(3) जहां किसी व्यक्ति पर या उसके आसपास किसी ऐसे लेख को छिपाने का उचित संदेह है जिसके लिए तलाशी की जानी चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है और यदि ऐसा व्यक्ति एक महिला है, तो तलाशी किसी अन्य महिला द्वारा शालीनता का सख्ती से ध्यान रखते हुए की जाएगी।
(4) इस अध्याय के तहत तलाशी करने से पहले, तलाशी करने वाला अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस इलाके के दो या अधिक स्वतंत्र और सम्मानित निवासियों को बुलाएगा जिसमें तलाशी जाने वाला स्थान स्थित है या किसी अन्य इलाके का यदि उक्त इलाके का कोई भी निवासी उपलब्ध नहीं है या तलाशी का गवाह बनने को तैयार है, तो उपस्थित होने और तलाशी देखने के लिए और उन्हें या उनमें से किसी को भी ऐसा करने के लिए लिखित में आदेश जारी कर सकता है।
(5) तलाशी उनकी उपस्थिति में की जाएगी, और ऐसी तलाशी के दौरान जब्त की गई सभी चीजों की एक सूची और उन स्थानों की जिनमें वे क्रमशः पाए जाते हैं, ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी और ऐसे गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी; लेकिन इस धारा के तहत तलाशी देखने वाले किसी भी व्यक्ति को तलाशी के गवाह के रूप में न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि उसे विशेष रूप से इसके द्वारा बुलाया न जाए।
(6) तलाशी किए गए स्थान के अधिभोगी, या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को, हर मामले में तलाशी के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी, और इस धारा के तहत तैयार की गई सूची की एक प्रति, उक्त गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित, ऐसे अधिभोगी या व्यक्ति को दी जाएगी।
(7) जब किसी व्यक्ति की उप-धारा (3) के तहत तलाशी ली जाती है, तो कब्जे में ली गई सभी चीजों की एक सूची तैयार की जाएगी, और उसकी एक प्रति ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी।
(8) कोई भी व्यक्ति जो, बिना उचित कारण के, इस धारा के तहत तलाशी में भाग लेने और देखने से इनकार करता है या उपेक्षा करता है, जब उसे ऐसा करने के लिए लिखित में आदेश द्वारा बुलाया जाता है या उसे दिया जाता है, तो उसे भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 187 के तहत अपराध करने वाला माना जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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