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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

प्रक्रिया जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तारी के लिए अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है।

अध्याय 5: व्यक्तियों की गिरफ्तारी

धारा: 55


(1) जब किसी पुलिस स्टेशन का कोई प्रभारी अधिकारी या अध्याय XII के तहत जांच करने वाला कोई पुलिस अधिकारी अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को वारंट के बिना (अपनी उपस्थिति के अलावा) किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने की आवश्यकता होती है जिसे वारंट के बिना कानूनी रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक अधिकारी को एक लिखित आदेश देगा, जिसमें गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति और उस अपराध या अन्य कारण को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है और इस प्रकार आवश्यक अधिकारी गिरफ्तारी करने से पहले, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को आदेश का सार बताएगा और यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा आवश्यक हो, तो उसे आदेश दिखाएगा।
(2) उप-धारा (1) में कुछ भी धारा 41 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए एक पुलिस अधिकारी की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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