53ए. [चिकित्सा व्यवसायी द्वारा बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की जांच। [अधिनियम 25, 2005, धारा 9 द्वारा डाला गया (23.6.2006 से प्रभावी)।]
अध्याय 5: व्यक्तियों की गिरफ्तारी
धारा: 53A
(1) जब किसी व्यक्ति को बलात्कार या बलात्कार करने की कोशिश के अपराध को करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और यह मानने के उचित कारण हैं कि उसकी जांच से ऐसे अपराध के कमीशन के बारे में सबूत मिलेंगे, तो सरकार द्वारा या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में कार्यरत एक पंजीकृत चिकित्सा याचिकाकर्ता के लिए और ऐसे याचिकाकर्ता के अभाव में सोलह किलोमीटर के दायरे में। उस स्थान से जहां अपराध किया गया है, किसी अन्य पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा पुलिस अधिकारियों के अनुरोध पर उप-निरीक्षक के पद से नीचे नहीं, और किसी भी व्यक्ति को अच्छे विश्वास में उसकी सहायता में और उसके निर्देशन में कार्य करने के लिए, गिरफ्तार व्यक्ति की ऐसी जांच करने और उस उद्देश्य के लिए उचित रूप से आवश्यक बल का उपयोग करने के लिए यह कानूनी होगा। (2) ऐसी जांच करने वाला पंजीकृत चिकित्सा याचिकाकर्ता, बिना किसी देरी के, ऐसे व्यक्ति की जांच करेगा और उसकी जांच की एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित विवरण दिए जाएंगे: - (i) आरोपी का नाम और पता और उस व्यक्ति का नाम और पता जिसके द्वारा उसे लाया गया था, (ii) आरोपी की उम्र, (iii) आरोपी के शरीर पर चोट के निशान, यदि कोई हों, (iv) डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए आरोपी के शरीर से लिए गए सामग्री का विवरण, और (v) उचित विस्तार से अन्य भौतिक विवरण। (3) रिपोर्ट में प्रत्येक निष्कर्ष पर पहुंचने का कारण स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। (4) परीक्षा शुरू होने और पूरी होने का सही समय भी रिपोर्ट में नोट किया जाएगा। (5) पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी, बिना किसी देरी के, जांच अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा, जो इसे धारा 173 में उल्लिखित मजिस्ट्रेट को उस धारा के उप-धारा (5) के खंड (ए) में उल्लिखित दस्तावेजों के भाग के रूप में भेजेगा।] [अधिनियम 25, 2005 की धारा 8 द्वारा स्पष्टीकरण के लिए प्रतिस्थापित (w.e.f. 23-6-2006) । इसके प्रतिस्थापन से पहले, स्पष्टीकरण इस प्रकार पढ़ा गया: - [स्पष्टीकरण - इस धारा और धारा 54 में, [पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी] का अर्थ है एक चिकित्सा व्यवसायी जिसके पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (एच) में परिभाषित कोई मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता है (1956 का 102) , और जिसका नाम राज्य चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज किया गया है]।]
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