🎉 Get 3 Free Legal Queries →

Sanhita Logo

Sanhita.ai

Sanhita.ai

3

आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा।

अध्याय 5: व्यक्तियों की गिरफ्तारी

धारा: 45


(1) धारा 41 से 44 (दोनों सहित) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, संघ के सशस्त्र बलों के किसी भी सदस्य को उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में उसके द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त करने के बाद ही गिरफ्तार किया जाएगा।
(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निर्देश दे सकती है कि उप-धारा (1) के प्रावधान सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के साथ आरोपित बल के सदस्यों के ऐसे वर्ग या श्रेणी पर लागू होंगे, जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया जा सकता है, चाहे वे कहीं भी सेवा कर रहे हों, और उसके बाद उस उप-धारा के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि उसमें आने वाले अभिव्यक्ति "केंद्र सरकार" के लिए, अभिव्यक्ति "राज्य सरकार" को प्रतिस्थापित किया गया था।
असम.- संहिता की धारा 45 की उप-धारा (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-" (2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निर्देश दे सकती है कि उप-धारा (1) के प्रावधान लागू होंगे - (क) सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के साथ आरोपित बलों के सदस्यों के ऐसे वर्ग या श्रेणी पर, या (ख) सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के साथ आरोपित अन्य लोक सेवकों के ऐसे वर्ग या श्रेणी पर (ऐसे व्यक्ति नहीं जिन पर उप-धारा (1) के प्रावधान लागू होते हैं) ,जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है, चाहे वे कहीं भी सेवा कर रहे हों, और उसके बाद उस उप-धारा के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि उसमें आने वाले अभिव्यक्ति `केंद्र सरकार‘ के लिए, अभिव्यक्ति `राज्य सरकार‘ को प्रतिस्थापित किया गया था। [असम (राष्ट्रपति) अधिनियम 3, 1980, धारा 2, डब्ल्यू.ई.एफ. 5-6-1980]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

To read full content, please download our app

App Screenshot