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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी।

अध्याय 5: व्यक्तियों की गिरफ्तारी

धारा: 44


(1) जब कोई अपराध किसी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, चाहे वह कार्यकारी हो या न्यायिक, उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किया जाता है, तो वह स्वयं अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है और उसके बाद, ज़मानत के बारे में यहां निहित प्रावधानों के अधीन, अपराधी को हिरासत में भेज सकता है।
(2) कोई भी मजिस्ट्रेट, चाहे कार्यकारी हो या न्यायिक, किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर, किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने में सक्षम है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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