आपराधिक प्रक्रिया संहिता
(सीआरपीसी)
अध्याय 37: विविध
धारा: 480
कर्नाटक.- धारा 480 के बाद निम्नलिखित धारा डालें -"480-ए. मजिस्ट्रेट की अन्य शक्तियाँ.- कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट किसी भी दस्तावेज़ को सत्यापित, प्रमाणित या सत्यापित करने का हकदार होगा, जो सत्यापन, प्रमाणीकरण या प्रमाणीकरण के उद्देश्य से उसके सामने लाया गया है, जैसा भी मामला हो, और उस पर मुहरें लगाने के लिए, जैसा कि समय-समय पर लागू किसी भी कानून द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।" [कर्नाटक अधिनियम संख्या 36, 1984, धारा 2, 19.6.1984 से प्रभावी] |
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