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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

वह मामला जिसमें न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से रुचि रखते हैं।

अध्याय 37: विविध

धारा: 479


- कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, न्यायालय की अनुमति के बिना, जिस न्यायालय से उसकी न्यायालय में अपील होती है, किसी भी ऐसे मामले की सुनवाई या परीक्षण के लिए नहीं भेजेगा जिसमें वह एक पक्ष है, या व्यक्तिगत रूप से रुचि रखता है, और कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी भी ऐसे निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील नहीं सुनेगा जो उसके द्वारा पारित या बनाया गया है।स्पष्टीकरण. - किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को केवल इस कारण से किसी मामले में पक्षकार या व्यक्तिगत रूप से रुचि रखने वाला नहीं माना जाएगा कि वह उसमें सार्वजनिक क्षमता में संबंधित है, या केवल इस कारण से कि उसने उस स्थान को देखा है जिसमें अपराध करने का आरोप है या कोई अन्य स्थान जिसमें मामले के लिए कोई अन्य लेनदेन होने का आरोप है और मामले के संबंध में पूछताछ की है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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