(1) प्रत्येक उच्च न्यायालय, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, नियम बना सकता है - (a) उन व्यक्तियों के बारे में जिन्हें उसके अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों में याचिका लेखक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है; (b) ऐसे व्यक्तियों को लाइसेंस जारी करने, उनके द्वारा व्यवसाय के संचालन और उनके द्वारा लिए जाने वाले शुल्क के पैमाने को विनियमित करना; (c) इस प्रकार बनाए गए किसी भी नियम के उल्लंघन के लिए जुर्माना प्रदान करना और उस प्राधिकरण का निर्धारण करना जिसके द्वारा ऐसे उल्लंघन की जांच की जा सकती है और दंड लगाया जा सकता है; (d) कोई अन्य मामला जिसे निर्धारित करने की आवश्यकता है, या निर्धारित किया जा सकता है। (2) इस धारा के तहत बनाए गए सभी नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।
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