कुछ मामलों में केंद्र सरकार के साथ परामर्श के बाद राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
अध्याय 32: निष्पादन, निलंबन, छूट और वाक्यों की कमी
धारा: 435
(1) धारा 432 और 433 द्वारा राज्य सरकार को किसी सजा को माफ करने या बदलने की जो शक्तियाँ दी गई हैं, वह किसी ऐसे मामले में जहाँ सजा किसी ऐसे अपराध के लिए है - (a) जिसकी जांच दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के तहत गठित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा, या किसी अन्य एजेंसी द्वारा की गई थी जिसे इस संहिता के अलावा किसी केंद्रीय अधिनियम के तहत किसी अपराध की जांच करने का अधिकार दिया गया है, या (b) जिसमें केंद्र सरकार की किसी संपत्ति का गबन, विनाश या नुकसान शामिल है, या (c) जो केंद्र सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए या करने के दिखावा करते हुए किया गया था, तो राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के साथ परामर्श के बाद ही प्रयोग किया जाएगा। (2) राज्य सरकार द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में पारित सजा के निलंबन, परिहार या लघुकरण का कोई भी आदेश, जिसे ऐसे अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है, जिनमें से कुछ ऐसे मामलों से संबंधित हैं जिन पर संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार है, और जिसे कारावास की अलग-अलग शर्तों की सजा सुनाई गई है जो एक साथ चलनी हैं, तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि ऐसे अपराधों के निलंबन, परिहार या लघुकरण का आदेश, जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार द्वारा भी ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में पारित नहीं किया गया है जिन पर संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार है।
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