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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

सजा को कम करने की शक्ति।

अध्याय 32: निष्पादन, निलंबन, छूट और वाक्यों की कमी

धारा: 433


- उपयुक्त सरकार, सजायाफ्ता व्यक्ति की सहमति के बिना, निम्नलिखित को कम कर सकती है -
(a) मृत्युदंड, को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सजा में;
(b) आजीवन कारावास की सजा, को चौदह वर्ष से अधिक नहीं की अवधि के लिए कारावास या जुर्माने में;
(c) कठोर कारावास की सजा, को किसी भी अवधि के लिए साधारण कारावास में, जिसके लिए उस व्यक्ति को सजा सुनाई जा सकती थी, या जुर्माने में;
(d) साधारण कारावास, या जुर्माना।
[433-ए. कुछ मामलों में छूट या लघुकरण की शक्तियों पर प्रतिबंध।- धारा 432 में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर आजीवन कारावास की सजा दी जाती है जिसके लिए कानून द्वारा मृत्युदंड भी प्रदान किया गया है, या जहां किसी व्यक्ति पर लगाए गए मृत्युदंड को धारा 433 के तहत आजीवन कारावास में बदल दिया गया है, ऐसे व्यक्ति को तब तक जेल से रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने कम से कम चौदह वर्ष की कारावास की सजा न काट ली हो] [18-12-1978 से प्रभावी अधिनियम 45 की धारा 32 द्वारा डाला गया।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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