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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

कारावास की सजा का निष्पादन।

अध्याय 32: निष्पादन, निलंबन, छूट और वाक्यों की कमी

धारा: 418


(1) जहां अभियुक्त को आजीवन कारावास या धारा 413 द्वारा उपबंधित मामलों से भिन्न मामलों में किसी अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाती है, तो सजा सुनाने वाला न्यायालय तत्काल उस जेल या अन्य स्थान को वारंट भेजेगा जिसमें वह परिरुद्ध है, या परिरुद्ध किया जाना है, और जब तक कि अभियुक्त पहले से ही ऐसी जेल या अन्य स्थान में परिरुद्ध न हो, उसे वारंट के साथ ऐसी जेल या अन्य स्थान पर भेजेगा:परंतु जहां अभियुक्त को न्यायालय के उठने तक कारावास की सजा दी जाती है, वहां जेल को वारंट तैयार करना या भेजना आवश्यक नहीं होगा, और अभियुक्त को ऐसे स्थान पर परिरुद्ध किया जा सकता है जैसा न्यायालय निर्देश दे।
(2) जहां अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं है जब उसे उपधारा (1) में उल्लिखित कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो न्यायालय उसे उस जेल या अन्य स्थान पर भेजने के प्रयोजन के लिए उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करेगा जिसमें उसे परिरुद्ध किया जाना है; और ऐसे मामले में, सजा उसकी गिरफ्तारी की तारीख से शुरू होगी।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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