मामलों और अपीलों को स्थानांतरित करने के लिए सत्र न्यायाधीश की शक्तियाँ।
अध्याय 31: आपराधिक मामलों का स्थानांतरण
धारा: 408
(1) जब कभी सत्र न्यायाधीश को यह प्रतीत होता है कि इस उप-धारा के तहत आदेश न्याय के हित में expedient है, तो वह आदेश दे सकता है कि किसी विशेष मामले को एक आपराधिक न्यायालय से उसके सत्र प्रभाग में दूसरे आपराधिक न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए। (2) सत्र न्यायाधीश या तो निचली अदालत की रिपोर्ट पर, या किसी हितबद्ध पक्ष के आवेदन पर, या अपनी पहल पर कार्रवाई कर सकता है। (3) धारा 407 की उप-धारा (3) , (4) , (5) , (6) , (7) और (9) के प्रावधान उप-धारा (1) के तहत आदेश के लिए सत्र न्यायाधीश को किए गए आवेदन के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे धारा 407 की उप-धारा (1) के तहत आदेश के लिए उच्च न्यायालय को किए गए आवेदन के संबंध में लागू होते हैं, सिवाय इसके कि उस धारा की उप-धारा (7) इस प्रकार लागू होगी जैसे कि उसमें आने वाले शब्दों "एक हजार रुपये" के स्थान पर, शब्द "दो सौ पचास रुपये" प्रतिस्थापित किए गए थे।
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