- जब इस अध्याय के तहत एक अपील उच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की एक बेंच के समक्ष सुनी जाती है और वे राय में विभाजित होते हैं, तो अपील, उनकी राय के साथ, उस न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश के समक्ष रखी जाएगी, और वह न्यायाधीश, ऐसी सुनवाई के बाद जैसा वह उचित समझे, अपनी राय देगा, और निर्णय या आदेश उस राय का पालन करेगा:बशर्ते कि यदि बेंच का गठन करने वाले न्यायाधीशों में से एक, या, जहां अपील इस धारा के तहत किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष रखी जाती है, तो वह न्यायाधीश, ऐसा चाहता है, तो अपील पर फिर से सुनवाई की जाएगी और न्यायाधीशों की एक बड़ी बेंच द्वारा तय किया जाएगा।