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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

अपील न्यायालय आगे सबूत ले सकता है या उसे लेने का निर्देश दे सकता है।

अध्याय 29: अपील

धारा: 391


(1) इस अध्याय के तहत किसी भी अपील से निपटने में, अपील न्यायालय, यदि उसे अतिरिक्त सबूत आवश्यक लगता है, तो अपने कारणों को रिकॉर्ड करेगा और या तो स्वयं ऐसे सबूत ले सकता है, या मजिस्ट्रेट द्वारा, या जब अपील न्यायालय एक उच्च न्यायालय है, तो सत्र न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा इसे लेने का निर्देश दे सकता है।
(2) जब अतिरिक्त सबूत सत्र न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाता है, तो वह या वह ऐसे सबूत को अपील न्यायालय को प्रमाणित करेगा, और ऐसा न्यायालय इसके बाद अपील का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ेगा।
(3) अतिरिक्त सबूत लिए जाने पर आरोपी या उसके वकील को उपस्थित रहने का अधिकार होगा।
(4) इस धारा के तहत सबूत लेना अध्याय XXIII के प्रावधानों के अधीन होगा, जैसे कि यह एक जांच हो।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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