संक्षेप में खारिज न की गई अपीलों की सुनवाई की प्रक्रिया।
अध्याय 29: अपील
धारा: 385
(1) यदि अपील न्यायालय अपील को संक्षेप में खारिज नहीं करता है, तो वह उस समय और स्थान की सूचना देगा जिस पर ऐसी अपील सुनी जाएगी - (i) अपीलकर्ता या उसके प्लीडर को; (ii) ऐसे अधिकारी को जिसे राज्य सरकार इस संबंध में नियुक्त कर सकती है; (iii) यदि अपील शिकायत पर स्थापित मामले में दोषसिद्धि के फैसले से है, तो शिकायतकर्ता को; (iv) यदि अपील धारा 377 या धारा 378 के तहत है, तो आरोपी को, और ऐसे अधिकारी, शिकायतकर्ता और आरोपी को अपील के आधार की एक प्रति भी प्रस्तुत करेगा। (2) अपील न्यायालय तब मामले के रिकॉर्ड के लिए भेजेगा, यदि ऐसा रिकॉर्ड पहले से ही उस न्यायालय में उपलब्ध नहीं है, और पार्टियों को सुनेगा:बशर्ते कि यदि अपील केवल सजा की सीमा या वैधता के बारे में है, तो न्यायालय रिकॉर्ड के लिए भेजे बिना अपील का निपटान कर सकता है। (3) जहां दोषसिद्धि से अपील का एकमात्र आधार सजा की कथित गंभीरता है, अपीलकर्ता न्यायालय की अनुमति के बिना, किसी अन्य आधार के समर्थन में आग्रह नहीं करेगा या सुना नहीं जाएगा।
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