- जहाँ किसी मामले में न्यायालय ने निम्नलिखित के साथ व्यवहार किया है, - (a) धारा 360 के तहत या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के तहत एक आरोपी व्यक्ति (1958 का 20) , या (b) बाल अधिनियम, 1960 के तहत एक युवा अपराधी (1960 का 60) , या युवा अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण या पुनर्वास के लिए उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत, लेकिन ऐसा नहीं किया है, तो वह ऐसा न करने के विशेष कारणों को अपने निर्णय में दर्ज करेगा।
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