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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

निर्णय की भाषा और विषय-वस्तु।

अध्याय 27: निर्णय

धारा: 354


(1) जब तक कि इस संहिता द्वारा स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, धारा 353 में उल्लिखित प्रत्येक निर्णय, -
(a) न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा;
(b) इसमें निर्धारण के लिए मुद्दा या मुद्दे, उस पर निर्णय और निर्णय के कारण शामिल होंगे;
(c) इसमें उस अपराध (यदि कोई हो) को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसके लिए, और भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा, या अन्य कानून जिसके तहत, अभियुक्त को दोषी ठहराया गया है और उसे जो सजा दी गई है;
(d) यदि यह दोषमुक्ति का निर्णय है, तो उस अपराध को बताएगा जिससे अभियुक्त को बरी कर दिया गया है और निर्देश देगा कि उसे रिहा कर दिया जाए।
(2) जब दोषसिद्धि भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के तहत है और यह संदिग्ध है कि उस संहिता की किन दो धाराओं के तहत, या एक ही धारा के किन दो भागों के तहत अपराध आता है, तो न्यायालय स्पष्ट रूप से वही व्यक्त करेगा, और वैकल्पिक रूप से निर्णय पारित करेगा।
(3) जब दोषसिद्धि मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए है या, वैकल्पिक रूप से, आजीवन कारावास या वर्षों के कारावास के साथ, तो निर्णय में दी गई सजा के कारण बताए जाएंगे, और मृत्यु की सजा के मामले में, ऐसी सजा के विशेष कारण बताए जाएंगे।
(4) जब दोषसिद्धि एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध के लिए है, लेकिन न्यायालय तीन महीने से कम की अवधि के लिए कारावास की सजा देता है, तो वह ऐसी सजा देने के अपने कारणों को रिकॉर्ड करेगा, जब तक कि सजा न्यायालय के उठने तक कारावास की न हो या जब तक कि मामले की संक्षिप्त सुनवाई इस संहिता के प्रावधानों के तहत न की गई हो।
(5) जब किसी व्यक्ति को मृत्यु की सजा दी जाती है, तो सजा में यह निर्देश दिया जाएगा कि उसे गर्दन से तब तक लटकाया जाए जब तक वह मर न जाए।
(6) धारा 117 या धारा 138 की उप-धारा (2) के तहत प्रत्येक आदेश और धारा 125, धारा 145 या धारा 147 के तहत दिया गया प्रत्येक अंतिम आदेश में निर्धारण के लिए मुद्दा या मुद्दे, उस पर निर्णय और निर्णय के कारण शामिल होंगे।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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