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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

धारा 344, 345, 349 और 350 के तहत दोषसिद्धि से अपील।

अध्याय 26: न्याय के प्रशासन को प्रभावित करने वाले अपराधों के रूप में प्रावधान

धारा: 351


(1) धारा 344, धारा 345, धारा 349 या धारा 350 के तहत उच्च न्यायालय के अलावा किसी भी न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई कोई भी व्यक्ति, इस संहिता में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, उस न्यायालय में अपील कर सकता है जिसमें ऐसे न्यायालय में किए गए डिक्री या आदेश आमतौर पर अपील योग्य होते हैं।
(2) अध्याय XXIX के प्रावधान, जहाँ तक वे लागू हैं, इस धारा के तहत अपीलों पर लागू होंगे, और अपीलीय न्यायालय निष्कर्ष को बदल सकता है या उलट सकता है, या सजा को कम या उलट सकता है जिसके खिलाफ अपील की गई है।
(3) लघु वाद न्यायालय द्वारा ऐसी दोषसिद्धि से अपील सत्र न्यायालय में होगी, जो उस सत्र विभाग के भीतर स्थित है।
(4) धारा 347 के तहत जारी किए गए निर्देश के आधार पर सिविल न्यायालय माने जाने वाले किसी भी रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार द्वारा ऐसी दोषसिद्धि से अपील सत्र न्यायालय में होगी, जो उस सत्र विभाग के भीतर स्थित है जिसमें ऐसे रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार का कार्यालय स्थित है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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