अध्याय 24: पूछताछ और परीक्षण के रूप में सामान्य प्रावधान
धारा: 327
- [ (1) ] [Section 327 renumbered as sub-Section (1) thereof by Act 43 of 1983, Section 4 (w.e.f. 25.12.1983) .] वह जगह जहाँ किसी अपराध की जांच या सुनवाई के उद्देश्य से कोई आपराधिक कोर्ट बैठती है, उसे खुली कोर्ट माना जाएगा, जहाँ आम तौर पर जनता आ सकती है, जहाँ तक वह आसानी से समा सके:बशर्ते कि पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, यदि वह उचित समझे, तो किसी विशेष मामले की किसी भी जांच या सुनवाई के किसी भी स्तर पर आदेश दे सकता है कि आम तौर पर जनता, या कोई विशेष व्यक्ति, कोर्ट द्वारा उपयोग किए जाने वाले कमरे या इमारत में प्रवेश नहीं करेगा, या उसमें नहीं रहेगा। (2) [ उप-धारा (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, बलात्कार या धारा 376, [धारा 376A, धारा 376AB, धारा 376B, धारा 376C, धारा 376D, धारा 376DA, धारा 376DB,] [Inserted by Act 43 of 1983, Section 4 (w.e.f. 25.12.1983) .] [या भारतीय दंड संहिता की धारा 376E] [Substituted for the words "or section 376D of the Indian Penal Code" by Criminal Law (Amendment) Act, 2013] (45 of 1860) के तहत अपराध की जांच और सुनवाई कैमरे में की जाएगी:बशर्ते कि पीठासीन न्यायाधीश, यदि वह उचित समझे, या पार्टियों में से किसी एक द्वारा किए गए आवेदन पर, किसी विशेष व्यक्ति को कोर्ट द्वारा उपयोग किए जाने वाले कमरे या इमारत में प्रवेश करने या रहने की अनुमति दे सकता है।[आगे यह भी कि इन कैमरा ट्रायल जहाँ तक हो सके एक महिला न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा आयोजित किया जाएगा।] [Inserted by the Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2008 (5 of 2009) , Section 24 (a) .] (3) जहां उप-धारा (2) के तहत कोई कार्यवाही आयोजित की जाती है, तो किसी भी व्यक्ति के लिए कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना ऐसी किसी भी कार्यवाही के संबंध में किसी भी मामले को छापना या प्रकाशित करना वैध नहीं होगा।][बशर्ते कि बलात्कार के अपराध के संबंध में मुकदमे की कार्यवाही के मुद्रण या प्रकाशन पर प्रतिबंध हटाया जा सकता है, पार्टियों के नाम और पते की गोपनीयता बनाए रखने के अधीन।] [Inserted by the Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2008 (5 of 2009) , Section 24 (b) .]
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