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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

जांच या मुकदमे की शुरुआत के बाद, जब मजिस्ट्रेट को लगे कि मामले को सुपुर्द किया जाना चाहिए, तो प्रक्रिया।

अध्याय 24: पूछताछ और परीक्षण के रूप में सामान्य प्रावधान

धारा: 323


- यदि, किसी अपराध की जांच में या मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमे में, उसे निर्णय पर हस्ताक्षर करने से पहले कार्यवाही के किसी भी स्तर पर लगता है कि मामला ऐसा है जिसकी सुनवाई सत्र न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए, तो वह इसे पहले निहित प्रावधानों के तहत उस न्यायालय को सौंप देगा [और उसके बाद अध्याय XVIII के प्रावधान इस प्रकार किए गए सुपुर्दगी पर लागू होंगे] [Act 45 of 1978, Section 26 (w.e.f. 18-12-1978) द्वारा डाला गया।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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