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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

उन मामलों में प्रक्रिया जिनका निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता।

अध्याय 24: पूछताछ और परीक्षण के रूप में सामान्य प्रावधान

धारा: 322


(1) यदि, किसी अपराध की जांच या किसी जिले में मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारण के दौरान, सबूत उसे यह अनुमान लगाने का वारंट देते हैं -
(a) कि उसके पास मामले की सुनवाई करने या उसे विचारण के लिए प्रतिबद्ध करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, या
(b) कि मामला ऐसा है जिसकी सुनवाई या विचारण के लिए जिले के किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिबद्ध किया जाना चाहिए, या
(c) कि मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जानी चाहिए, तो वह कार्यवाही रोक देगा और मामले को, इसकी प्रकृति की व्याख्या करते हुए एक संक्षिप्त रिपोर्ट के साथ, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अधिकार क्षेत्र वाले ऐसे अन्य मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा, जैसा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निर्देश देता है।
(2) जिस मजिस्ट्रेट को मामला प्रस्तुत किया जाता है, वह, यदि ऐसा करने के लिए सशक्त है, तो या तो मामले की सुनवाई स्वयं कर सकता है, या इसे अपने अधीनस्थ अधिकार क्षेत्र वाले किसी मजिस्ट्रेट को संदर्भित कर सकता है, या आरोपी को विचारण के लिए प्रतिबद्ध कर सकता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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