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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति।

अध्याय 24: पूछताछ और परीक्षण के रूप में सामान्य प्रावधान

धारा: 319


(1) जहां, किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान, सबूतों से पता चलता है कि आरोपी नहीं होने वाले किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर आरोपी के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए कार्यवाही कर सकता है जो उसने किया हुआ प्रतीत होता है।
(2) जहां ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है, तो उसे मामले की परिस्थितियों के अनुसार, उक्त उद्देश्य के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है या समन भेजा जा सकता है।
(3) कोई भी व्यक्ति जो न्यायालय में उपस्थित हो रहा है, भले ही वह गिरफ्तारी के अधीन न हो या समन पर न हो, उसे ऐसे न्यायालय द्वारा उस अपराध की जांच या विचारण के उद्देश्य से हिरासत में लिया जा सकता है जो उसने किया हुआ प्रतीत होता है।
(4) जहां न्यायालय उप-धारा (1) के तहत किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करता है, तो -
(a) ऐसे व्यक्ति के संबंध में कार्यवाही नए सिरे से शुरू की जाएगी, और गवाहों को फिर से सुना जाएगा;
(b) खंड (a) के प्रावधानों के अधीन, मामला इस प्रकार आगे बढ़ सकता है जैसे कि ऐसा व्यक्ति एक आरोपी व्यक्ति था जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान लिया जिस पर जांच या विचारण शुरू किया गया था।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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