🎉 Get 3 Free Legal Queries →

Sanhita Logo

Sanhita.ai

Sanhita.ai

3

आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

आरोपी व्यक्ति सक्षम गवाह होगा।

अध्याय 24: पूछताछ और परीक्षण के रूप में सामान्य प्रावधान

धारा: 315


(1) किसी आपराधिक न्यायालय के सामने किसी अपराध का आरोपी कोई भी व्यक्ति बचाव के लिए सक्षम गवाह होगा और उसके खिलाफ या उसी मुकदमे में उसके साथ आरोपित किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोपों को गलत साबित करने के लिए शपथ पर सबूत दे सकता है:बशर्ते कि -
(a) उसे गवाह के रूप में तब तक नहीं बुलाया जाएगा जब तक कि वह स्वयं लिखित में अनुरोध न करे;
(b) उसके सबूत देने में विफलता पर किसी भी पक्ष या न्यायालय द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी या उसके खिलाफ या उसी मुकदमे में उसके साथ आरोपित किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई अनुमान नहीं लगाया जाएगा।
(2) कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ धारा 98, या धारा 107, या धारा 108, या धारा 109, या धारा 110, या अध्याय IX के तहत या अध्याय X के भाग B, भाग C या भाग D के तहत किसी आपराधिक न्यायालय में कार्यवाही शुरू की जाती है, ऐसी कार्यवाही में खुद को गवाह के रूप में पेश कर सकता है:बशर्ते कि धारा 108, धारा 109 या धारा 110 के तहत कार्यवाही में, ऐसे व्यक्ति के सबूत देने में विफलता पर किसी भी पक्ष या न्यायालय द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी या उसके खिलाफ या उसके साथ पूछताछ में शामिल किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ कोई अनुमान नहीं लगाया जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

To read full content, please download our app

App Screenshot