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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

ज़रूरी गवाह को बुलाने या मौजूद व्यक्ति की जांच करने की शक्ति।

अध्याय 24: पूछताछ और परीक्षण के रूप में सामान्य प्रावधान

धारा: 311


- कोई भी न्यायालय, इस संहिता के तहत किसी भी जांच, सुनवाई या अन्य कार्यवाही के किसी भी स्तर पर, किसी भी उपस्थित व्यक्ति को समन कर सकता है, भले ही उसे गवाह के रूप में समन न किया गया हो, या पहले से जांच किए गए किसी भी व्यक्ति को वापस बुला सकता है और फिर से जांच कर सकता है; और न्यायालय ऐसे किसी भी व्यक्ति को समन और जांच करेगा या वापस बुलाएगा और फिर से जांच करेगा यदि उसका सबूत मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।[311-ए. मजिस्ट्रेट की शक्ति किसी व्यक्ति को नमूना हस्ताक्षर या लिखावट देने का आदेश देने की। [2005 के अधिनियम द्वारा डाला गया, धारा 27 (23-6-2006 से प्रभावी) .]- यदि प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट का मानना है कि, इस संहिता के तहत किसी भी जांच या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, किसी भी व्यक्ति, जिसमें एक आरोपी व्यक्ति भी शामिल है, को नमूना हस्ताक्षर या लिखावट देने का निर्देश देना उचित है, तो वह उस प्रभाव का आदेश दे सकता है और उस स्थिति में जिस व्यक्ति से आदेश संबंधित है, उसे पेश किया जाएगा या ऐसे आदेश में निर्दिष्ट समय और स्थान पर उपस्थित होगा और अपने नमूना हस्ताक्षर या लिखावट देगा:बशर्ते कि इस धारा के तहत कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि व्यक्ति को ऐसी जांच या कार्यवाही के संबंध में कुछ समय के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया हो।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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