क्षमादान की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का मुकदमा।
अध्याय 24: पूछताछ और परीक्षण के रूप में सामान्य प्रावधान
धारा: 308
(1) जहां, धारा 306 या धारा 307 के तहत दिए गए क्षमादान को स्वीकार करने वाले व्यक्ति के संबंध में, लोक अभियोजक यह प्रमाणित करता है कि उसकी राय में ऐसे व्यक्ति ने, या तो जानबूझकर किसी आवश्यक बात को छिपाकर या झूठे सबूत देकर, उस शर्त का पालन नहीं किया है जिस पर क्षमादान दिया गया था, ऐसे व्यक्ति पर उस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके संबंध में क्षमादान दिया गया था या किसी अन्य अपराध के लिए जिसका वह उसी मामले के संबंध में दोषी प्रतीत होता है, और झूठे सबूत देने के अपराध के लिए भी:बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति पर किसी अन्य आरोपी के साथ संयुक्त रूप से मुकदमा नहीं चलाया जाएगा:बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति पर उच्च न्यायालय की मंजूरी के बिना झूठे सबूत देने के अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, और धारा 195 या धारा 340 में निहित कुछ भी उस अपराध पर लागू नहीं होगा। (2) क्षमादान स्वीकार करते हुए ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई भी बयान और धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा या धारा 306 की उप-धारा (4) के तहत न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया बयान, ऐसे मुकदमे में उसके खिलाफ सबूत के तौर पर दिया जा सकता है। (3) ऐसे मुकदमे में, आरोपी यह दलील देने का हकदार होगा कि उसने उस शर्त का पालन किया है जिस पर ऐसा क्षमादान दिया गया था; जिस स्थिति में यह अभियोजन पक्ष को साबित करना होगा कि शर्त का पालन नहीं किया गया है। (4) ऐसे मुकदमे में, न्यायालय - (a) यदि यह सत्र न्यायालय है, तो आरोप को आरोपी को पढ़कर और समझाकर सुनाने से पहले; (b) यदि यह मजिस्ट्रेट का न्यायालय है, तो अभियोजन पक्ष के गवाहों के सबूत लेने से पहले;आरोपी से पूछेगा कि क्या वह दलील देता है कि उसने उन शर्तों का पालन किया है जिन पर क्षमादान दिया गया था। (5) यदि आरोपी ऐसा दलील देता है, तो न्यायालय दलील को दर्ज करेगा और मुकदमे के साथ आगे बढ़ेगा और मामले में फैसला सुनाने से पहले, यह पता लगाएगा कि आरोपी ने क्षमादान की शर्तों का पालन किया है या नहीं, और यदि उसे पता चलता है कि उसने ऐसा पालन किया है, तो वह इस संहिता में निहित किसी भी बात के बावजूद, बरी होने का फैसला सुनाएगा।
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