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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

अभियोजन चलाने की अनुमति।

अध्याय 24: पूछताछ और परीक्षण के रूप में सामान्य प्रावधान

धारा: 302


(1) किसी मामले की जांच या सुनवाई करने वाला कोई भी मजिस्ट्रेट इंस्पेक्टर के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी के अलावा किसी भी व्यक्ति द्वारा अभियोजन चलाने की अनुमति दे सकता है; लेकिन एडवोकेट-जनरल या सरकारी वकील या लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के अलावा कोई भी व्यक्ति ऐसी अनुमति के बिना ऐसा करने का हकदार नहीं होगा:बशर्ते कि किसी भी पुलिस अधिकारी को अभियोजन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि उसने उस अपराध की जांच में भाग लिया है जिसके संबंध में आरोपी पर मुकदमा चलाया जा रहा है।
(2) अभियोजन चलाने वाला कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या किसी वकील द्वारा ऐसा कर सकता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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