प्राधिकरण जिनके समक्ष हलफनामे पर शपथ ली जा सकती है।
अध्याय 23: पूछताछ और परीक्षणों में साक्ष्य
धारा: 297
(1) इस संहिता के तहत किसी भी न्यायालय के समक्ष उपयोग किए जाने वाले हलफनामे किसके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान किए जा सकते हैं - (a) [कोई भी न्यायाधीश या कोई न्यायिक या कार्यकारी मजिस्ट्रेट, या] [Act 45 of 1978, Section 22 द्वारा Cl. (a) के लिए प्रतिस्थापित (w.e.f. 18-12-1978) .] (b) उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ आयुक्त; या (c) नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) के तहत नियुक्त कोई नोटरी। (2) हलफनामे सीमित होंगे, और उन तथ्यों को अलग-अलग बताएंगे, जिन्हें हलफनामा देने वाला अपने स्वयं के ज्ञान से साबित करने में सक्षम है और ऐसे तथ्य जिन्हें वह सच मानने का उचित आधार रखता है, और बाद वाले मामले में, हलफनामा देने वाला ऐसे विश्वास के आधारों को स्पष्ट रूप से बताएगा। (3) न्यायालय हलफनामे में किसी भी निंदनीय और अप्रासंगिक मामले को हटाने या संशोधित करने का आदेश दे सकता है।
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