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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

कुछ दस्तावेजों का औपचारिक प्रमाण नहीं।

अध्याय 23: पूछताछ और परीक्षणों में साक्ष्य

धारा: 294


(1) जहां अभियोजन या आरोपी द्वारा किसी भी अदालत के समक्ष कोई दस्तावेज़ दायर किया जाता है, तो ऐसे प्रत्येक दस्तावेज़ का विवरण एक सूची में शामिल किया जाएगा और अभियोजन या आरोपी, जैसा भी मामला हो, या अभियोजन या आरोपी के लिए प्लीडर, यदि कोई हो, को ऐसे प्रत्येक दस्तावेज़ की वास्तविकता को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कहा जाएगा।
(2) दस्तावेजों की सूची ऐसे प्रारूप में होगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(3) जहां किसी दस्तावेज़ की वास्तविकता पर विवाद नहीं है, तो ऐसे दस्तावेज़ को इस संहिता के तहत किसी भी जांच, सुनवाई या अन्य कार्यवाही में उस व्यक्ति के हस्ताक्षर के प्रमाण के बिना सबूत के तौर पर पढ़ा जा सकता है जिसके द्वारा यह हस्ताक्षरित होने का दिखावा करता है:बशर्ते कि अदालत, अपने विवेक से, ऐसे हस्ताक्षर को साबित करने की आवश्यकता कर सकती है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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