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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

आरोपी की जांच का रिकॉर्ड।

अध्याय 23: पूछताछ और परीक्षणों में साक्ष्य

धारा: 281


- जब भी किसी आरोपी की जांच मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है, तो मजिस्ट्रेट अदालत की भाषा में आरोपी की जांच के सार का एक ज्ञापन बनाएगा, और ऐसे ज्ञापन पर मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और वह रिकॉर्ड का हिस्सा होगा।
(2) जब भी किसी आरोपी की जांच मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अलावा किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा, या सत्र न्यायालय द्वारा की जाती है, तो ऐसी पूरी जांच, जिसमें उससे पूछे गए प्रत्येक प्रश्न और उसके द्वारा दिए गए प्रत्येक उत्तर शामिल हैं, को पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं पूरी तरह से दर्ज किया जाएगा या जहां वह शारीरिक या अन्य अक्षमता के कारण ऐसा करने में असमर्थ है, उसकी दिशा और তত্ত্বাবधान के तहत इस संबंध में उसके द्वारा नियुक्त अदालत के एक अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाएगा।
(3) रिकॉर्ड, यदि संभव हो तो, उस भाषा में होगा जिसमें आरोपी की जांच की जाती है या, यदि वह संभव नहीं है, तो अदालत की भाषा में होगा।
(4) रिकॉर्ड आरोपी को दिखाया या पढ़कर सुनाया जाएगा, या, यदि वह उस भाषा को नहीं समझता है जिसमें वह लिखा गया है, तो उसे उस भाषा में समझाया जाएगा जो वह समझता है, और वह अपने उत्तरों को स्पष्ट करने या जोड़ने के लिए स्वतंत्र होगा।
(5) इसके बाद उस पर आरोपी द्वारा, और मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जो अपने हाथ से प्रमाणित करेगा कि परीक्षा उसकी उपस्थिति और सुनवाई में ली गई थी और रिकॉर्ड में आरोपी द्वारा दिए गए बयान का पूरा और सच्चा विवरण है।
(6) इस धारा में कुछ भी सारांश सुनवाई के दौरान किसी आरोपी व्यक्ति की जांच पर लागू नहीं माना जाएगा।
गुजरात.- मूल अधिनियम में, धारा 281 में, उप-धारा (6) में, शब्दों "किसी आरोपी व्यक्ति की परीक्षा" के बाद, शब्द "इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज के माध्यम से या" डाले जाएंगे। [गुजरात अधिनियम संख्या 31, 2017, धारा 281]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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