(1) यह अध्याय उस आरोपी के संबंध में लागू होगा जिसके खिलाफ (a) थाना प्रभारी अधिकारी द्वारा धारा 173 के तहत रिपोर्ट भेजी गई है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि उसके द्वारा एक अपराध किया गया है, जो कि ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए मृत्यु या आजीवन कारावास या सात साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा वर्तमान में लागू कानून के तहत प्रदान की गई है; या (b) एक मजिस्ट्रेट ने शिकायत पर किसी अपराध का संज्ञान लिया है, जो कि ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए मृत्यु या आजीवन कारावास या सात साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा वर्तमान में लागू कानून के तहत प्रदान की गई है, और धारा 200 के तहत शिकायतकर्ता और गवाहों की जांच करने के बाद, धारा 204 के तहत प्रक्रिया जारी की है, लेकिन यह वहां लागू नहीं होता है जहां ऐसा अपराध देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है या किसी महिला या चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चे के खिलाफ किया गया है। (2) उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, वर्तमान में लागू कानून के तहत उन अपराधों को निर्धारित करेगी जो देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले अपराध होंगे।
The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.