आपराधिक प्रक्रिया संहिता
(सीआरपीसी)
अध्याय 2: आपराधिक न्यायालयों और कार्यालयों का संविधान
धारा: 25
ORISSA.- Section 25, उप-धारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक डाला जाएगा, अर्थात् -"बशर्ते कि इस उप-धारा में किसी भी बात का अर्थ राज्य सरकार को पुलिस अधिकारियों के माध्यम से सहायक लोक अभियोजक पर अपना नियंत्रण रखने से रोकने के रूप में नहीं लगाया जाएगा। [देखें उड़ीसा अधिनियम 6 of 1995, Section 2, w.e.f. 10.3.1995]।UTTAR PRADESH.- Section 25 उप-धारा (2) में निम्नलिखित परंतुक डाला जाएगा और हमेशा डाला हुआ माना जाएगा, अर्थात् :"बशर्ते कि इस उप-धारा में किसी भी बात का अर्थ राज्य सरकार को पुलिस अधिकारियों के माध्यम से सहायक लोक अभियोजक पर अपना नियंत्रण रखने से रोकने के रूप में नहीं लगाया जाएगा।" [U.P. Act No. 16 of 1976, Section 5 w.e.f 30.4.1976]।WEST BENGAL .- Section 25 की उप-धारा (3) के लिए निम्नलिखित उप-धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा: (3) जहां किसी विशेष मामले के प्रयोजनों के लिए कोई सहायक लोक अभियोजक उपलब्ध नहीं है, वहां किसी भी अधिवक्ता को उस मामले के प्रभारी सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, - (a) जहां मामला उप-मंडल के किसी भी क्षेत्र में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट का मुख्यालय स्थित है, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा; या (b) जहां मामला उप-मंडल के किसी भी क्षेत्र में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष है, जो खंड (a) में संदर्भित उप-मंडल के अलावा है, जिसमें उप-विभागीय मजिस्ट्रेट का मुख्यालय स्थित है, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा; या (c) जहां मामला किसी भी क्षेत्र में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष है, जो खंड (a) और (b) में संदर्भित क्षेत्र के अलावा है, एक स्थानीय अधिकारी (पुलिस अधिकारी के अलावा) द्वारा जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत किया गया है।स्पष्टीकरण. - इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, - (i) "अधिवक्ता" का वही अर्थ होगा जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में है; (ii) "स्थानीय अधिकारी" का अर्थ किसी भी क्षेत्र में राज्य सरकार का एक अधिकारी होगा, जो खंड (a) और (b) में संदर्भित क्षेत्र के अलावा है।" [पश्चिम बंगाल अधिनियम No. 17 of 1985, Section 3 |
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