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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अधीनता।

अध्याय 2: आपराधिक न्यायालयों और कार्यालयों का संविधान

धारा: 15


(1) हर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश के अधीन होगा; और हर दूसरा न्यायिक मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश के सामान्य नियंत्रण के अधीन रहते हुए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन होगा।
(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, समय-समय पर, इस संहिता के अनुरूप, अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बीच कामकाज के वितरण के बारे में नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है।
BIHAR.- धारा 15 की उप-धारा (2) के बाद निम्नलिखित उप-धारा (3) डालें और इसे हमेशा डाला हुआ माना जाएगा, अर्थात्:" (3) कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट जो किसी भी स्थानीय क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा है जो उस जिले से आगे तक फैला हुआ है जिसमें वह अपनी अदालत लगाता है, उक्त जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन होगा और इस संहिता में सत्र न्यायाधीश के संदर्भ को उस जिले के सत्र न्यायाधीश के संदर्भ के रूप में माना जाएगा जहां वह अपनी अदालत लगाता है"। [बिहार अधिनियम संख्या 8, 1977, धारा 4, w.e.f. 10-1-1977]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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