आपराधिक प्रक्रिया संहिता
(सीआरपीसी)
अध्याय 19: मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट-मामलों का परीक्षण
धारा: 245
WEST BENGAL.- धारा 245 की उप-धारा (2) के बाद निम्नलिखित उप-धारा डालें, अर्थात्:-" (3) यदि धारा 244 में उल्लिखित सबूत आरोपी की उपस्थिति की तारीख से चार साल के भीतर अभियोजन के समर्थन में पेश नहीं किए जाते हैं, तो मजिस्ट्रेट आरोपी को discharge कर देगा जब तक कि अभियोजन मजिस्ट्रेट को संतुष्ट नहीं करता है कि पहले से ही पेश किए गए सबूतों पर और विशेष कारणों से यह मानने का आधार है कि आरोपी को discharge करना न्याय के हित में नहीं होगा।" [W.B. Act 24 of 1988, Section 2] |
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