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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

धारा 199(2) के तहत स्थापित मामलों में प्रक्रिया।

अध्याय 18: सत्र की अदालत से पहले परीक्षण

धारा: 237


(1) धारा 199 की उप-धारा (2) के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेते हुए सत्र न्यायालय, मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष पुलिस रिपोर्ट के अलावा स्थापित वारंट-मामलों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया के अनुसार मामले की सुनवाई करेगा:बशर्ते कि जिस व्यक्ति के खिलाफ अपराध करने का आरोप है, उसे अभियोजन पक्ष के लिए गवाह के रूप में जांचा जाएगा, जब तक कि सत्र न्यायालय, दर्ज किए जाने वाले कारणों से, अन्यथा निर्देश न दे।
(2) इस धारा के तहत हर सुनवाई कैमरे में आयोजित की जाएगी यदि दोनों में से कोई भी पक्ष ऐसा चाहता है या यदि न्यायालय ऐसा करना उचित समझता है।
(3) यदि, ऐसे किसी भी मामले में, न्यायालय सभी या किसी भी आरोपी को आरोपमुक्त या बरी कर देता है और उसकी राय है कि उनके या उनमें से किसी के खिलाफ आरोप लगाने का कोई उचित कारण नहीं था, तो वह अपने आरोपमुक्ति या बरी करने के आदेश द्वारा, उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ अपराध करने का आरोप लगाया गया था (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के अलावा) यह कारण बताने का निर्देश दे सकता है कि उसे ऐसे आरोपी या प्रत्येक या उनमें से किसी भी आरोपी को मुआवजा क्यों नहीं देना चाहिए, जब एक से अधिक हों।
(4) न्यायालय उस व्यक्ति द्वारा दिखाए गए किसी भी कारण को दर्ज करेगा और उस पर विचार करेगा, जिसे ऐसा निर्देश दिया गया है, और यदि वह संतुष्ट है कि आरोप लगाने का कोई उचित कारण नहीं था, तो वह, दर्ज किए जाने वाले कारणों से, एक आदेश दे सकता है कि एक हजार रुपये से अधिक नहीं की राशि का मुआवजा, जैसा कि वह निर्धारित कर सकता है, ऐसे व्यक्ति द्वारा आरोपी या उनमें से प्रत्येक या किसी को भी दिया जाए।
(5) उप-धारा (4) के तहत दिया गया मुआवजा इस तरह से वसूला जाएगा जैसे कि यह एक मजिस्ट्रेट द्वारा लगाया गया जुर्माना हो।
(6) कोई भी व्यक्ति जिसे उप-धारा (4) के तहत मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है, ऐसे आदेश के कारण, इस धारा के तहत की गई शिकायत के संबंध में किसी भी दीवानी या आपराधिक दायित्व से मुक्त नहीं होगा:बशर्ते कि इस धारा के तहत किसी आरोपी व्यक्ति को दी गई किसी भी राशि को उसी मामले से संबंधित किसी भी बाद के दीवानी मुकदमे में ऐसे व्यक्ति को मुआवजा देते समय ध्यान में रखा जाएगा।
(7) जिस व्यक्ति को उप-धारा (4) के तहत मुआवजा देने का आदेश दिया गया है, वह आदेश से, जहां तक यह मुआवजे के भुगतान से संबंधित है, उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।
(8) जब किसी आरोपी व्यक्ति को मुआवजे के भुगतान का आदेश दिया जाता है, तो मुआवजा उसे अपील पेश करने की अनुमति दी गई अवधि समाप्त होने से पहले, या, यदि कोई अपील पेश की जाती है, तो अपील का फैसला होने से पहले नहीं दिया जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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