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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

एक साल के भीतर एक ही तरह के तीन अपराधों का एक साथ आरोप लगाया जा सकता है।

अध्याय 17: आरोप

धारा: 219


(1) जब किसी व्यक्ति पर एक ही तरह के एक से अधिक अपराधों का आरोप है, जो ऐसे अपराधों में से पहले से आखिरी तक बारह महीनों के भीतर किए गए हैं, चाहे वे एक ही व्यक्ति के संबंध में हों या नहीं, तो उस पर तीन से अधिक नहीं, किसी भी संख्या में अपराधों का आरोप लगाया जा सकता है, और एक ही मुकदमे में उनकी सुनवाई की जा सकती है।
(2) अपराध एक ही तरह के होते हैं जब वे भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या किसी विशेष या स्थानीय कानूनों की एक ही धारा के तहत एक ही राशि की सजा के साथ दंडनीय होते हैं:बशर्ते कि, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 379 के तहत दंडनीय अपराध को उक्त संहिता की धारा 380 के तहत दंडनीय अपराध के समान माना जाएगा, और यह कि उक्त संहिता की किसी भी धारा, या किसी विशेष या स्थानीय कानून के तहत दंडनीय अपराध को ऐसे अपराध करने के प्रयास के समान माना जाएगा, जब ऐसा प्रयास एक अपराध है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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