- जब भी न्यायालय द्वारा सुनवाई शुरू होने के बाद किसी आरोप को बदला या जोड़ा जाता है, तो अभियोजक और आरोपी को अनुमति दी जाएगी - (a) ऐसे किसी भी गवाह को वापस बुलाने या फिर से बुलाने, और ऐसे परिवर्तन या जोड़ के संदर्भ में जांच करने के लिए, जिसकी जांच की जा चुकी है, जब तक कि न्यायालय, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, यह नहीं मानता है कि अभियोजक या आरोपी, जैसा भी मामला हो, ऐसे गवाह को कष्ट देने या देरी करने या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के उद्देश्य से वापस बुलाना या फिर से जांच करना चाहता है; (b) किसी भी अन्य गवाह को बुलाने के लिए जिसे न्यायालय महत्वपूर्ण मान सकता है।B. आरोपों का संयोजन
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