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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

मामले को सत्र न्यायालय को सौंपना जब अपराध विशेष रूप से उसके द्वारा विचारणीय हो।

अध्याय 16: मजिस्ट्रेट से पहले कार्यवाही का प्रारंभ

धारा: 209


- जब पुलिस रिपोर्ट पर या अन्यथा शुरू किए गए मामले में, आरोपी मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है या लाया जाता है और मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो वह -
(a) [धारा 207 या धारा 208 के प्रावधानों का पालन करने के बाद, जैसा भी मामला हो, मामले को सत्र न्यायालय को सौंप देगा, और जमानत से संबंधित इस संहिता के प्रावधानों के अधीन, आरोपी को हिरासत में रिमांड करेगा जब तक कि ऐसी सुपुर्दगी नहीं कर दी जाती है;] [Act 45 of 1978, Section 19 द्वारा Cl (a) के लिए प्रतिस्थापित (w.e.f. 18-12-1978) .]
(b) जमानत से संबंधित इस संहिता के प्रावधानों के अधीन, आरोपी को मुकदमे के दौरान और मुकदमे के निष्कर्ष तक हिरासत में रिमांड करेगा;
(c) उस न्यायालय को मामले का रिकॉर्ड और दस्तावेज और लेख, यदि कोई हों, जो सबूत में पेश किए जाने हैं, भेजेगा;
(d) सत्र न्यायालय को मामले की सुपुर्दगी की सूचना लोक अभियोजक को देगा।
गुजरात.- खंड (a) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-" (a) धारा 207 या धारा 208 के प्रावधानों का पालन करने के बाद, जैसा भी मामला हो, मामले को सत्र न्यायालय को सौंप देगा, और जमानत से संबंधित इस संहिता के प्रावधान के अधीन, आरोपी को हिरासत में रिमांड करेगा जब तक कि ऐसी सुपुर्दगी नहीं कर दी जाती है।" [राष्ट्रपति अधिनियम 30 of 1976, Section 2 w.e.f 7.7.1976]।उत्तर प्रदेश.- खंड (a) और (b) के लिए, निम्नलिखित खंडों को प्रतिस्थापित किया जाएगा और हमेशा प्रतिस्थापित माना जाएगा, अर्थात्:-" (a) धारा 207 के प्रावधानों का पालन करने के बाद, मामले को सत्र न्यायालय को सौंप देगा; (b) जमानत से संबंधित इस संहिता के प्रावधानों के अधीन, आरोपी को खंड (a) के तहत मामले की सुपुर्दगी तक और उसके बाद मुकदमे के निष्कर्ष तक हिरासत में रिमांड करेगा।" [U.P. Act No. 16 of 1976, Section 6.]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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