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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

शिकायतकर्ता की जांच।

अध्याय 15: मजिस्ट्रेट्स की शिकायतें

धारा: 200


- शिकायत पर किसी अपराध का संज्ञान लेने वाला मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता और उपस्थित गवाहों, यदि कोई हों, को शपथ पर जाँचेगा और ऐसी परीक्षा का सार लेखन में कम किया जाएगा और शिकायतकर्ता और गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, और मजिस्ट्रेट द्वारा भी:बशर्ते कि जब शिकायत लिखित में की जाती है, तो मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता और गवाहों की जांच करने की आवश्यकता नहीं है -
(a) यदि कोई लोक सेवक अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करने का दिखावा कर रहा है या किसी न्यायालय ने शिकायत की है; या
(b) यदि मजिस्ट्रेट धारा 192 के तहत किसी अन्य मजिस्ट्रेट को जांच या सुनवाई के लिए मामला सौंपता है:
बशर्ते कि यदि मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता और गवाहों की जांच करने के बाद धारा 192 के तहत किसी अन्य मजिस्ट्रेट को मामला सौंपता है, तो बाद वाले मजिस्ट्रेट को उनकी फिर से जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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