- जब भारत के बाहर के क्षेत्र में किए गए किसी अपराध की जांच या सुनवाई धारा 188 के प्रावधानों के तहत की जा रही है, तो केंद्र सरकार, यदि वह उचित समझे, तो यह निर्देश दे सकती है कि उस क्षेत्र में या उसके लिए किसी न्यायिक अधिकारी के समक्ष या भारत के राजनयिक या कांसुलर प्रतिनिधि के समक्ष उस क्षेत्र में या उसके लिए की गई गवाही या प्रस्तुत प्रदर्शनों की प्रतियां उस न्यायालय द्वारा सबूत के रूप में प्राप्त की जाएंगी जो ऐसी जांच या सुनवाई कर रहा है, किसी भी ऐसे मामले में जिसमें ऐसा न्यायालय उन मामलों के बारे में सबूत लेने के लिए एक कमीशन जारी कर सकता है जिनसे ऐसी गवाही या प्रदर्शन संबंधित हैं।