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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

कुछ अपराधों के मामले में मुकदमे की जगह।

अध्याय 13: पूछताछ और परीक्षणों में आपराधिक अदालतों का अधिकार क्षेत्र

धारा: 181


(1) ठग होने का कोई भी अपराध, या ठग द्वारा की गई हत्या, डकैती, हत्या के साथ डकैती, डकैतों के गिरोह से संबंधित होने, या हिरासत से भागने का कोई भी अपराध, उस न्यायालय द्वारा जांचा या सुना जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता में अपराध किया गया था या आरोपी व्यक्ति पाया जाता है।
(2) किसी व्यक्ति के अपहरण या व्यपहरण का कोई भी अपराध उस न्यायालय द्वारा जांचा या सुना जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता में व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण किया गया था या उसे ले जाया गया या छिपाया या हिरासत में रखा गया था।
(3) चोरी, जबरन वसूली या डकैती का कोई भी अपराध उस न्यायालय द्वारा जांचा या सुना जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता में अपराध किया गया था या चोरी की संपत्ति, जो अपराध का विषय है, किसी भी व्यक्ति के पास थी जो इसे कर रहा था, या किसी भी व्यक्ति द्वारा जिसने ऐसी संपत्ति को चोरी की संपत्ति जानते हुए या मानने का कारण रखते हुए प्राप्त या बरकरार रखा।
(4) आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक विश्वासघात का कोई भी अपराध उस न्यायालय द्वारा जांचा या सुना जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता में अपराध किया गया था या संपत्ति का कोई भी हिस्सा जो अपराध का विषय है, प्राप्त या बरकरार रखा गया था, या आरोपी व्यक्ति द्वारा वापस करने या हिसाब देने की आवश्यकता थी।
(5) कोई भी अपराध जिसमें चोरी की संपत्ति का कब्ज़ा शामिल है, उस न्यायालय द्वारा जांचा या सुना जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता में अपराध किया गया था या चोरी की संपत्ति किसी भी व्यक्ति के पास थी जिसने इसे चोरी की संपत्ति जानते हुए या मानने का कारण रखते हुए प्राप्त या बरकरार रखा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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