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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

स्थानीय जांच।

अध्याय 10: सार्वजनिक आदेश और शांति का रखरखाव

धारा: 148


(1) जब कभी धारा 145, धारा 146 या धारा 147 के प्रयोजनों के लिए स्थानीय जांच आवश्यक हो, तो एक जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी भी मजिस्ट्रेट को जांच करने के लिए नियुक्त कर सकता है, और उसे ऐसे लिखित निर्देश दे सकता है जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हों, और यह घोषित कर सकता है कि जांच के आवश्यक खर्चों का पूरा या कोई भी भाग किसके द्वारा भुगतान किया जाएगा।
(2) इस प्रकार नियुक्त किए गए व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में सबूत के तौर पर पढ़ा जा सकता है।
(3) जब धारा 145, धारा 146 या धारा 147 के तहत किसी कार्यवाही में किसी पक्षकार द्वारा कोई खर्च किया गया है, तो निर्णय पारित करने वाला मजिस्ट्रेट यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे खर्चों का भुगतान किसके द्वारा किया जाएगा, चाहे ऐसे पक्षकार द्वारा या कार्यवाही के किसी अन्य पक्षकार द्वारा, और चाहे पूरे या आंशिक रूप से या अनुपात में और ऐसे खर्चों में गवाहों और वकील की फीस के संबंध में किए गए कोई भी खर्च शामिल हो सकते हैं, जिसे न्यायालय उचित मान सकता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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